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Jaunpur News: जिले में पहली बार आज रात से लागू होगी नो एंट्री
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जौनपुर। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पहली बार नो एंट्री की व्यवस्था लागू की जा रही है। बुधवार की रात 12 बजे के बाद से यह नियम शहरी सीमा में प्रभावी रहेगा। यातायात विभाग के अनुसार भीड़ को देखते हुए सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
शहर को जाम मुक्त बनाने व सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन की ओर से तमाम कवायद की रही है। अभी तक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने, शराब के नशे में गाड़ी न चलाने, ओवर स्पीड व बाइक पर तीन सवारी न बैठाने जैसे यातायात नियमों के प्रति यातायात पुलिस जागरूक करती रही है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा व ईरिक्शा के लिए रूट तय किए गए इसके बावजूद शहर में जाम स्थिति बनी रहती है। बड़े वाहनों को शहर प्रवेश करते ही जाम की समस्या और बढ़ जाती है। इन सब समस्याओं के निदान के लिए यातायात पुलिस की ओर से अब शहर में जरूरी वस्तु दुध, गैस, मेडिकल से संबंधित वाहनों को छोड़कर बाकी भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 मई से सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक लागू रहेगा। इससे जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी वहीं जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
इन जगहों से आने वाले भारी वाहनों पर रहेगी रोक -पंचहटिया तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहन, प्रसाद तिराहा की ओर से, पकड़ी हाईवे अंडर पास से शहर में आने वाले भारी वाहन, अलीगंज हौज खास हाईवे तिराहे से, चांदपुर हाईवे अंडर पास से शहर में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन 11 बजे से शाम पांच बजे तक पूर्णतया बंद कर दिया गया है।
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नो एंट्री में प्रवेश पर 20 हजार का जुर्माना, वाहन सीज होगा-यातायात विभाग के अनुसार नो एंट्री व्यवस्था का सभी को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोई नहीं मानेगा तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी तो वाहन सीज की कार्रवाई की जाएगी।
सड़क हादसों में कमी लाने और जाम की स्थिति न बने इसके लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 मई यानी आज से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लागू कर दी गई है। इस बीच शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगा। -सुशील कुमार मिश्रा, यातायात प्रभारी
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शहर को जाम मुक्त बनाने व सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन की ओर से तमाम कवायद की रही है। अभी तक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने, शराब के नशे में गाड़ी न चलाने, ओवर स्पीड व बाइक पर तीन सवारी न बैठाने जैसे यातायात नियमों के प्रति यातायात पुलिस जागरूक करती रही है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा व ईरिक्शा के लिए रूट तय किए गए इसके बावजूद शहर में जाम स्थिति बनी रहती है। बड़े वाहनों को शहर प्रवेश करते ही जाम की समस्या और बढ़ जाती है। इन सब समस्याओं के निदान के लिए यातायात पुलिस की ओर से अब शहर में जरूरी वस्तु दुध, गैस, मेडिकल से संबंधित वाहनों को छोड़कर बाकी भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 मई से सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक लागू रहेगा। इससे जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी वहीं जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
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इन जगहों से आने वाले भारी वाहनों पर रहेगी रोक -पंचहटिया तिराहा से शहर क्षेत्र में आने वाले भारी वाहन, प्रसाद तिराहा की ओर से, पकड़ी हाईवे अंडर पास से शहर में आने वाले भारी वाहन, अलीगंज हौज खास हाईवे तिराहे से, चांदपुर हाईवे अंडर पास से शहर में आने वाले भारी वाहनों का आवागमन 11 बजे से शाम पांच बजे तक पूर्णतया बंद कर दिया गया है।
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नो एंट्री में प्रवेश पर 20 हजार का जुर्माना, वाहन सीज होगा-यातायात विभाग के अनुसार नो एंट्री व्यवस्था का सभी को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोई नहीं मानेगा तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी तो वाहन सीज की कार्रवाई की जाएगी।
सड़क हादसों में कमी लाने और जाम की स्थिति न बने इसके लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 मई यानी आज से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लागू कर दी गई है। इस बीच शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगा। -सुशील कुमार मिश्रा, यातायात प्रभारी