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दहेजहत्या में पति समेत पांच को सश्रम कारावास
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दहेजहत्या में पति समेत पांच को सश्रम कारावास
पति को 10 और सास, ननद, व जेठ को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। मडिय़ाहूं थाना क्षेत्र के सहजरा गांव में चार वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई विवाहिता की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज ओपी त्रिपाठी ने पति सास ननद व जेठ को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई है। पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा सास ननद तथा जेठ को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के गहोरा गांव निवासी आमोद यादव ने मडिय़ाहूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी 19 अप्रैल 2012 को मडिय़ाहूं थाना क्षेत्र के सहजरा गांव निवासी अरविंद यादव के साथ किया था । बहन विदा होकर ससुराल गई तो उसके पति अरविंद यादव, जेठ राम आसरे व संतोष यादव , सास यशोदा, ननद नीलम दहेज में रुपया और बाइक मांग की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 17 फरवरी 2015 को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान व दीपचंद मौर्य ने आठ गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के पश्चात पति सहित पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई ।
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पति को 10 और सास, ननद, व जेठ को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। मडिय़ाहूं थाना क्षेत्र के सहजरा गांव में चार वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई विवाहिता की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज ओपी त्रिपाठी ने पति सास ननद व जेठ को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई है। पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा सास ननद तथा जेठ को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के गहोरा गांव निवासी आमोद यादव ने मडिय़ाहूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी 19 अप्रैल 2012 को मडिय़ाहूं थाना क्षेत्र के सहजरा गांव निवासी अरविंद यादव के साथ किया था । बहन विदा होकर ससुराल गई तो उसके पति अरविंद यादव, जेठ राम आसरे व संतोष यादव , सास यशोदा, ननद नीलम दहेज में रुपया और बाइक मांग की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 17 फरवरी 2015 को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान व दीपचंद मौर्य ने आठ गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के पश्चात पति सहित पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई ।
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