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Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को सात साल की सजा

Sun, 23 Nov 2025 12:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 12:40 AM IST
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Five convicted of culpable homicide not amounting to murder sentenced to seven years in prison
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार की रात को चंदवक थानाक्षेत्र के मुकुरीपुर गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। वहीं क्रॉस केस में भी गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात वर्ष की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई। चंदवक के मुकुरीपुर गांव निवासी अशोक कुमार ने चंदवक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 31 जनवरी 2007 को 7:00 बजे सुबह उसका बेटा शौच के लिए गया था। पुरानी रंजिश में शिवनारायण, श्याम नारायण, प्रभु नारायण, भारत भूषण व आजमगढ़ के विजय राम उनके लड़के को मारने लगे। शोर सुनकर वह, उनके चाचा लछिराम, चचेरा भाई लल्लन आदि दौड़कर बचाने गए तो आरोपी उन्हें भी लाठी डंडे से पीटे। लछिराम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। क्रॉस केस में आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों से बैजनाथ की मृत्यु हुई थी, जिसमें अशोक और लल्लन को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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