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जिला कारागार के बंदियों को बताया मौलिक अधिकार

Sat, 08 Aug 2020 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 12:15 AM IST
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District prisoner told fundamental rights
जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह के निर्देश पर बंदियों को विधिक जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जिला कारागार में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव प्रदीप्ति सिंह ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बंदियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक, संवैधानिक एवं बन्दियों के अधिकारों व वैश्विक महामारी कोरोना से सुरक्षा के नियमों सामाजिक दूरी बनाने, मास्क का प्रयोग करने एवं नियमित अन्तराल पर साबुन से हाथ धोने के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बीमार होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श कराने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय एवं निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ बन्दियों नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने का व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर जिला कारागार के अधिकारी उपस्थित रहे।
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