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Jaunpur News: बरेली जेल शिफ्ट हुए धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन...
Sat, 27 Apr 2024 12:33 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Sat, 27 Apr 2024 12:33 PM IST
सार
Jaunpur News: धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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जेल से बाहर निकलते धनंजय सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जेल से बाहर आएंगे धनंजय सिंह। जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक से इंकार कर दिया। ऐसे में धनंजय सिंह जेल से बाहर तो आ जायेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जौनपुर से धनंजय की पत्नी श्रीकला बसपा से चुनाव मैदान में हैं।
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बतादें कि पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को सुबह आठ बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस के मुताबिक, शासन के आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया था। धनंजय बीते छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। इसी बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी।
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वहीं, धनंजय सिंह के अधिवक्ता उमेश शुक्ल ने कहा है कि अभी मेरे पास आदेश की कॉपी नहीं आई है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।