फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Two Htyaropion life imprisonment

दो हत्यारोपियों को उम्रकैद

Fri, 23 Sep 2016 01:10 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Fri, 23 Sep 2016 01:10 AM IST
विज्ञापन
Two Htyaropion life imprisonment
कोर्ट
केराकत थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व जमीन व मुकदमेबाजी की रंजीश को लेकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को एडीजे पंचम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
विज्ञापन


जबकि मामले में ही संदेह का लाभ पाते हुए तीन आरोपी बरी हो गए। मामले में गोली मारने वाला प्रमुख आरोपी शीतला प्रसाद सिंह फरार चल रहा है।  अभियोजन कथानक के अनुसार- केराकत थाना क्षेत्र के सोहनी निवासी शैलेंद्रबहादुर सिंह ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 जुलाई 2009 को मेरे पिता रामनाथ सिंह साइकिल से जमीनी
विज्ञापन


विवाद का मुकदमा देखने दिवानी कचहरी जा रहे थे। उनके पिछे मै भी दूसरी साइकिल से 50 गज की दूरी पर था। नौ बजे सुबह मेरे पिता खरगसेनपुर नहर की पुलिया के पास पहुंचे। वहां पर पहले से मौजूद एक मोटर साइकिल पर बैठा हुआ जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर निवासी चंदन सिंह,केराकत थाना क्षेत्र के सोहनी गांव निवासी शीतला प्रसाद सिंह व
विज्ञापन
विज्ञापन


गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के भूइली निवासी रामबचन सिंह ने जैसे ही मेरे पिता को देखा तो रामबचन व चंदन के ललकारने पर शीतला सिंह ने गोली मार दी। मै चिल्लाकर दौड़ा। आरोपीगण गाली देते हुए मौके से भाग गए। इस घटना को कराने में सोहनी निवासी प्रेमनरायण सिंह, रवींद्रप्रताप सिंह व पंकज सिंह षड़यंत्र रचा था। पिता को उपचार के लिए जिला

अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले के प्रमुख आरोपी शीतला प्रसाद सिंह फरार चल रहा है। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता एसएमयूके हसन सिद्दीकी, विनय प्रकाश वर्मा व विजय नारायन सिंह ने कुल छह गवाह कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने


दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिसीलन के बाद आरोपी चंदन सिंह व रामबचन सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि आरोपीगण प्रेमनरायण सिंह, रवींद्र प्रताप सिंह व पंकज सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed