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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   punishment for murder

हत्या के मामले में एक को उम्र कैद

Tue, 14 Feb 2017 01:37 AM IST
jaunpur
jaunpur Updated Tue, 14 Feb 2017 01:37 AM IST
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मछलीशहर थाना क्षेत्र में मवेशी पीटने के विवाद में चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे चतुर्थ एमपी सिंह ने  सजा सुनाई। मामले में न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के कटाहिस खास निवासी दूधनाथ राम ने थाने में केस दर्ज कराया कि मेरे पिता रामसनेही 10 अगस्त 2012 की सुबह आठ बजे प्राइमरी पाठशाला के पास पाही पर मवेशी को चारा खिलाने गए थे।
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उसी समय कटाहिस खास सगरे निवासी आरोपी रमेश पुत्र बंशी आकर मवेशी को पीटने लगा। मेरे पिता ने मना किया तो आरोपी ने चाकू से मेरे पिता के पीठ पेट एवं सिर पर वार कर दिया। जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। पिता के शोर पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया।
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पिता रामसनेही को मछलीशहर अस्पताल लाए जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रकाश मिश्र ने छह गवाह न्यायालय में पेश किया।


न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी रमेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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