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छह के खिलाफ कुर्की का आदेश

Thu, 16 Jun 2016 01:07 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Thu, 16 Jun 2016 01:07 AM IST
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Attachment orders against six
supreme court
 चंदवक थाना क्षेत्र के तरांव मोड़ पर 23 मई 2016 को दिन में 10:30 बजे सुबह गोली मारकर हुई बीडीसी सदस्य राधेश्याम सिंह और सिपाही विनय कुमार सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तारी या समर्पण न करने पर छह आरोपियों के खिलाफ  कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
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बुधवार को सीजेएम अभिनय कुमार मिश्र ने आरोपी थून्नी निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख अजय प्रकाश सिंह उर्फ केडी सिंह, मिथुन सिंह उर्फ आनंद, बबलू सिंह उर्फ प्रवीण और जरासी निवासी डब्ब्ूा सिंह उर्फ सत्येंद्र सिंह, मयंक सिंह व शेषनाथ सिंह के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है।
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मामले में आरोपियों के खिलाफ गत दिनों न्यायालय ने कुर्की की नोटिस जारी किया था। जिसे चार जून 2016 को विवेचक द्वारा तामिल कराया गया। लेकिन अभियुक्तगण न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही गिरफ्तार हो सके। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी चल संपत्ति हटा रहे हैं।
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विवेचक के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट ने आधार पर्याप्त पाते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित छह आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेशित किया है कि कुर्की की प्रक्रिया ग्राम प्रधान व दो संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराते हुए कार्यवाही किया जाए। आरोपी जरासी निवासी बब्बू सिंह पर कुर्की की नोटिस का तामिला नहीं होने के कारण उसके खिलाफ कुर्की नहीं जारी की गई है। 
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