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हत्यारोपी चचेरे भाई को उम्रकैद एवं अर्थ दंड

Fri, 29 Mar 2019 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 12:27 AM IST
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हत्यारोपी चचेरे भाई को उम्रकैद एवं अर्थ दंड
जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव में लेनदेन के विवाद को लेकर चचेरे भाई रामआसरे की हत्या करने के आरोपी को जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक के भाई लाल साहब ने थाना जलालपुर में मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 26 मई 2015 की रात को चचेरे भाई रणजीत पटेल लेन-देन के विवाद में रामआसरे को गालियां देने लगे। इसी दौरान रणजीत ने लोहे के राड से रामआसरे पर वार कर दिया। उन्हें इलाज के लिए बीएचयू वाराणसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने रामआसरे को मृत घोषित कर दिया। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान व वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रणजीत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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