फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   बीडीओ व प्रधान समेत आठ के खिलाफ केस

बीडीओ व प्रधान समेत आठ के खिलाफ केस

Fri, 14 Dec 2018 12:15 AM IST
Updated Fri, 14 Dec 2018 12:15 AM IST
विज्ञापन
मुंगराबादशाहपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत फर्जी पत्रावली तैयार कर अपात्रों को लाभ पहुंचाने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर मुंगराबादशाहपुर पुलिस ने तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान सहित आठ लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पंवारा ग्राम निवासी जयराम पुत्र रामदास ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) के तहत वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में अशोका देवी पत्नी राज मणि का नाम भी शामिल था। जिसे लेकर गांव के राकेश कुमार की शिकायत पर हुई जांच में अशोका देवी को अपात्र पाए जाने पर उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद कूटरचित पत्रावली तैयार कर अशोका देवी का नाम फिर से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शामिल कर आवास हेतु एक लाख बीस हजार रूपए 1,20000 रूपए उसके बैंक खाते में भेज दिया गया । जिसकी लिखित शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई । सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर को अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर थाना प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय ने लाभार्थी अशोका देवी पत्नी राज मणि, राज मणि पुत्र विश्व नाथ, ग्राम प्रधान जय देवी पत्नी इन्द्र देव, राजेश कुमार व राकेश कुमार निवासी पंवारा थाना पंवारा तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पंवारा , तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मुंगराबादशाहपुर समेत आठ के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed