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अनुसूचित जाति का बैनामाशुदा भवन जालसाजी कर बेचा!
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:28 AM IST
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद निवासी ड्राई क्लीनर की दुकान चलाने वाले राजेश कन्नौजिया के बैनामाशुदा भवन को कूट रचना व जालसाजी कर दूसरे को बेचने तथा पूछने पर गालियां, धमकी व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी ओलंदगंज निवासी महेश समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ने कोतवाल को दिया है।
राजेश कन्नौजिया निवासी जहांगीराबाद, कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी ड्राई क्लीनर की दुकान ओलंदगंज में एक होटल के पास है। उसने भवन के 1/3 भाग का अच्छेलाल व अर्जुन से 13 जनवरी 2015 को बैनामा कराया। नगर पालिका में भी नाम दर्ज हो गया। आरोपी महेश व अन्य आरोपियों ने कूट रचना व जालसाजी कर मकान अवैधानिक ढंग से 20 मार्च 2017 को आपस में खरीददार व विक्रेता बनकर बेच दिया जबकि नगर पालिका में उनका नाम भी दर्ज नहीं था। पूछने पर गालियां व धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गम्भीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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राजेश कन्नौजिया निवासी जहांगीराबाद, कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी ड्राई क्लीनर की दुकान ओलंदगंज में एक होटल के पास है। उसने भवन के 1/3 भाग का अच्छेलाल व अर्जुन से 13 जनवरी 2015 को बैनामा कराया। नगर पालिका में भी नाम दर्ज हो गया। आरोपी महेश व अन्य आरोपियों ने कूट रचना व जालसाजी कर मकान अवैधानिक ढंग से 20 मार्च 2017 को आपस में खरीददार व विक्रेता बनकर बेच दिया जबकि नगर पालिका में उनका नाम भी दर्ज नहीं था। पूछने पर गालियां व धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गम्भीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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