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कोर्ट के आदेश पर जेई व प्रधान समेत पांच पर मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 30 Jun 2018 12:28 AM IST
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जलालपुर। क्षेत्र के हरीपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करने की शिकायत पर कोर्ट ने अवर अभियंता व प्रधान समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का थानाध्यक्ष जलालपुर को आदेश दिया था। थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह ने शुक्रवार को सीजेएम राहुल आनंद के कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार, प्रधान पूनम पाल, प्रधानपति विनोद पाल, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सरला गौड़, उनके पति संजय गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।
हरीपुर गांव निवासी कमलाकांत ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016, 2017 में लाभार्थी चयनित हुआ। और पात्रता सूची में उसका नाम था। उसको आवास आवंटित कर पहली किस्त तीन जुलाई 2017 को 40 हजार तथा दूसरी किस्त पहली सितंबर 2017 को 70 हजार रुपये अवमुक्त किया गया। लेकिन आरोपियों ने साठ गांठ व षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के स्थान पर कमलचंद को आवास आवंटित कर दिया था।
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हरीपुर गांव निवासी कमलाकांत ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016, 2017 में लाभार्थी चयनित हुआ। और पात्रता सूची में उसका नाम था। उसको आवास आवंटित कर पहली किस्त तीन जुलाई 2017 को 40 हजार तथा दूसरी किस्त पहली सितंबर 2017 को 70 हजार रुपये अवमुक्त किया गया। लेकिन आरोपियों ने साठ गांठ व षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के स्थान पर कमलचंद को आवास आवंटित कर दिया था।
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