{"_id":"5a243c8a4f1c1bc9678bfc00","slug":"151232436310-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेलवे कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
रेलवे कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
Updated Sun, 03 Dec 2017 11:33 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जौनपुर। नगर कोतवाली पुलिस ने एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई लाइनबाजार थाना क्षेत्र के कन्हईपुर निवासी विनीत राय की तहरीर पर की है। रेलवे कर्मचारी अरविंद पर जमीन बैनामा कराने के नाम पर पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप है।
पुलिस को दी गई तहरीर में विनीत राय ने कहा है कि उन्होंने अपने साथी अरविन्द सिंह निवासी उत्तर रेलवे कालोनी भण्डारी को जमीन बैनामा कराने के लिए 24 अगस्त 2013 को पांच लाख रूपया दिए थे। एक सप्ताह का समय लेने के बावजूद भी वह जमीन बैनामा नहीं करा सके। कहने पर बार-बार टाल-मटोल करते रहे। उन्होंने जमीन लेने से ही इनकार कर दिया तो 30 अक्टूबर 2015 को अरविंद ने उन्हें डेढ़ लाख रूपया वापस किया और कहा कि बाकी पैसा एक माह के अंदर वापस कर देंगे। लेकिन समय बीतने के बाद भी उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसने 28 सितम्बर 2017 को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कोतवाली में पंचायत की तो 10 अक्टूबर 2017 को दो लाख रूपया और 30 अक्टूबर 2017 को डेढ़ लाख रूपया देने पर सुलह समझौता हो गया। लेकिन समय बीतने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। तकादा करने पर धमकी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविन्द सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
पुलिस को दी गई तहरीर में विनीत राय ने कहा है कि उन्होंने अपने साथी अरविन्द सिंह निवासी उत्तर रेलवे कालोनी भण्डारी को जमीन बैनामा कराने के लिए 24 अगस्त 2013 को पांच लाख रूपया दिए थे। एक सप्ताह का समय लेने के बावजूद भी वह जमीन बैनामा नहीं करा सके। कहने पर बार-बार टाल-मटोल करते रहे। उन्होंने जमीन लेने से ही इनकार कर दिया तो 30 अक्टूबर 2015 को अरविंद ने उन्हें डेढ़ लाख रूपया वापस किया और कहा कि बाकी पैसा एक माह के अंदर वापस कर देंगे। लेकिन समय बीतने के बाद भी उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसने 28 सितम्बर 2017 को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कोतवाली में पंचायत की तो 10 अक्टूबर 2017 को दो लाख रूपया और 30 अक्टूबर 2017 को डेढ़ लाख रूपया देने पर सुलह समझौता हो गया। लेकिन समय बीतने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। तकादा करने पर धमकी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविन्द सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन