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प्रबंधक, प्रधानाचार्य कोर्ट तके तलब
Updated Wed, 13 Sep 2017 12:23 AM IST
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जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के न्यू एरा इंग्लिश स्कूल आदमपुर अकबर के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को कोर्ट ने तलब किया है। मामला चार वर्षीय छात्र के एसिड पीने का है। एसीजेएम द्वितीय लोकेश वरुण ने संमन जारी करते हुए सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किया है।
गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी राजेश मौर्या ने कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर आरोप लगाया है कि उसका लड़का श्रेयांश उम्र 4 वर्ष जो न्यू एरा इंग्लिश स्कूल में प्ले ग्रुप का छात्र है। 6 मई 2016 को 9 बजे विद्यालय के किसी कमरे में रखी एसिड की बोतल उसने पी लिया। जिससे उसकी हालत गंभीर हुई। उसे जौनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने भर्ती नहीं किया। तो उसे वाराणसी ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ और बाद में तबियत खराब हो जाने के कारण उसे पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। डॉक्टरों ने आंत व पेट का ऑपरेशन करने की बात कही है। चूंकि कक्षा 8 तक के स्कूलों को एसिड जैसी खतरनाक वस्तु रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इसके बाद भी लापरवाही के साथ प्ले स्कूल में एसिड रखा गया था। आधार पर्याप्त पाते हुए मजिस्ट्रेट ने न्यू एरा इंग्लिश स्कूल आदमपुर अकबर के प्रबंधक मोहम्मद आदिल तथा प्रिंसिपल सदब खान को तलब करते हुए सम्मन जारी किया हैं।
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गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी राजेश मौर्या ने कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर आरोप लगाया है कि उसका लड़का श्रेयांश उम्र 4 वर्ष जो न्यू एरा इंग्लिश स्कूल में प्ले ग्रुप का छात्र है। 6 मई 2016 को 9 बजे विद्यालय के किसी कमरे में रखी एसिड की बोतल उसने पी लिया। जिससे उसकी हालत गंभीर हुई। उसे जौनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने भर्ती नहीं किया। तो उसे वाराणसी ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ और बाद में तबियत खराब हो जाने के कारण उसे पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। डॉक्टरों ने आंत व पेट का ऑपरेशन करने की बात कही है। चूंकि कक्षा 8 तक के स्कूलों को एसिड जैसी खतरनाक वस्तु रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इसके बाद भी लापरवाही के साथ प्ले स्कूल में एसिड रखा गया था। आधार पर्याप्त पाते हुए मजिस्ट्रेट ने न्यू एरा इंग्लिश स्कूल आदमपुर अकबर के प्रबंधक मोहम्मद आदिल तथा प्रिंसिपल सदब खान को तलब करते हुए सम्मन जारी किया हैं।
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