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हत्या व दुष्कर्म के चार आरोपियों की जमानत खारिज 19-46-17
Updated Wed, 02 Aug 2017 01:06 AM IST
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जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदलाल ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के एक, दहेज हत्या के दो एवं दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
केराकत थाना क्षेत्र की एक महिला ने मामला पंजीकृत कराया कि 14 मई 2016 को उसका पड़ोसी हीरालाल पुत्र राज नारायण उसके कमरे में घुस गया और उसके मुंह में गमछा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया और उसका पायल भी छीन लिया। जबकि गिरजा शंकर शुक्ला निवासी पूरेसवा थाना बरसठी ने मामला दर्ज करवाया कि 6 जून 2017 को उसके दामाद धीरज के कहने पर उसकी पुत्री रेनू के ससुर हुबनारायण पांडेय व सास राजपत्ती ने रेनू को दहेज न मिलने पर जलाकर मार डाला। एक अन्य मामले बदलापुर थाना क्षेत्र के वादी किरण कुमार यादव निवासी बरबसपुर ने मामला दर्ज करवाया कि 7 मई 2017 को शाम आठ बजे उनके भाई विजय शंकर यादव देवरिया गांव में निमंत्रण देने के लिए गए थे। वहीं द्वार पूजा के दौरान डॉ. मृत्युंजय ने विजय शंकर को एक तरफ बुलाया और पीछे से आरोपी गौरव सिंह उर्फ रिंकू निवासी देवरिया ने विजय शंकर को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। जिला जज ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया। जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने किया।
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केराकत थाना क्षेत्र की एक महिला ने मामला पंजीकृत कराया कि 14 मई 2016 को उसका पड़ोसी हीरालाल पुत्र राज नारायण उसके कमरे में घुस गया और उसके मुंह में गमछा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया और उसका पायल भी छीन लिया। जबकि गिरजा शंकर शुक्ला निवासी पूरेसवा थाना बरसठी ने मामला दर्ज करवाया कि 6 जून 2017 को उसके दामाद धीरज के कहने पर उसकी पुत्री रेनू के ससुर हुबनारायण पांडेय व सास राजपत्ती ने रेनू को दहेज न मिलने पर जलाकर मार डाला। एक अन्य मामले बदलापुर थाना क्षेत्र के वादी किरण कुमार यादव निवासी बरबसपुर ने मामला दर्ज करवाया कि 7 मई 2017 को शाम आठ बजे उनके भाई विजय शंकर यादव देवरिया गांव में निमंत्रण देने के लिए गए थे। वहीं द्वार पूजा के दौरान डॉ. मृत्युंजय ने विजय शंकर को एक तरफ बुलाया और पीछे से आरोपी गौरव सिंह उर्फ रिंकू निवासी देवरिया ने विजय शंकर को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। जिला जज ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया। जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने किया।
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