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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज 21-00-07
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:50 AM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी सिंह की अदालत ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत मंगलवार को खारिज कर दिया।
लड़की के पिता ने मामला पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री को अनुज सिंह उर्फ अरुण सिंह निवासी ग्राम डौड़ी थाना नेवढ़िया, 27 मई 2017 को नौ बजे दिन में बहला फुसलाकर भगा ले गया और 6 जून 2017 को गांव के पास स्थित एक पुलिया पर छोड़कर चला गया। इस दौरान वह बालिका से लगातार दुष्कर्म करता रहा। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। (ब्यूरो)
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अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी सिंह की अदालत ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत मंगलवार को खारिज कर दिया।
लड़की के पिता ने मामला पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री को अनुज सिंह उर्फ अरुण सिंह निवासी ग्राम डौड़ी थाना नेवढ़िया, 27 मई 2017 को नौ बजे दिन में बहला फुसलाकर भगा ले गया और 6 जून 2017 को गांव के पास स्थित एक पुलिया पर छोड़कर चला गया। इस दौरान वह बालिका से लगातार दुष्कर्म करता रहा। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। (ब्यूरो)
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