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Jaunpur News: जालसाजी में छह आरोपियों पर कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
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जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने मंगलवार को मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष मड़ियाहूं को दिया। प्राथमिकी की कॉपी 7 दिन के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।
छोटेलाल निवासी ग्राम गहली थाना बरसठी ने आरोपी अखिलेश, संतोष, अरुण निवासी प्रयागराज, गायत्री देवी निवासी जफराबाद, उर्मिला व किशोरी लाल निवासी भदरांव बरसठी के खिलाफ अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया।
कहा कि चाचा विद्या प्रसाद की मृत्यु 29 सितंबर 1993 को हो गई थी।
आरोपियों ने यह जानते हुए कि मृत्यु हो चुकी है, साजिश एवं षड्यंत्र करके जाली एवं फर्जी कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराकर विद्या प्रसाद की मृत्यु 29 सितंबर 1993 की जगह 12 अक्टूबर 2005 अंकित कराया।
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इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर तत्कालीन लेखपाल को मिलाकर चाचा के नाम की वादी की जमीन को अपने नाम अंतरित करा ली।
उन्होंने घटना की सूचना थाना पुलिस व उच्च अधिकारियों को दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मजबूर होकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया।
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छोटेलाल निवासी ग्राम गहली थाना बरसठी ने आरोपी अखिलेश, संतोष, अरुण निवासी प्रयागराज, गायत्री देवी निवासी जफराबाद, उर्मिला व किशोरी लाल निवासी भदरांव बरसठी के खिलाफ अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया।
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कहा कि चाचा विद्या प्रसाद की मृत्यु 29 सितंबर 1993 को हो गई थी।
आरोपियों ने यह जानते हुए कि मृत्यु हो चुकी है, साजिश एवं षड्यंत्र करके जाली एवं फर्जी कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराकर विद्या प्रसाद की मृत्यु 29 सितंबर 1993 की जगह 12 अक्टूबर 2005 अंकित कराया।
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इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर तत्कालीन लेखपाल को मिलाकर चाचा के नाम की वादी की जमीन को अपने नाम अंतरित करा ली।
उन्होंने घटना की सूचना थाना पुलिस व उच्च अधिकारियों को दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मजबूर होकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया।