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Jaunpur News: दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने पर मुकदमा

Fri, 23 Aug 2024 04:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 04:17 AM IST
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Case on dowry harassment, abetment to suicide
डोभी। चंदवक पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र के खलियाखास गांव निवासी महिला की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। इसमें पति, सास, ससुर व साथी महिला को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मुकदमा दर्जकर मामले की जांच कर रही है।
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गांव निवासी शाफ़िया बेगम पत्नी अजीज ने न्यायालय में वाद दाखिल किया कि उसकी पुत्री आफरीन का निकाह 14 नवंबर 2023 को आरजू उर्फ तौफीक के साथ हुआ था। दहेज में आठ लाख रुपये दो किस्तों में व अन्य सामान उपहार में दिए गए थे। कुछ दिनों बाद दहेज में दो लाख रुपये और मांगे गए। न देने पर मारा पीटा व प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद उसके मर्जी के बगैर पति ने तलाक देकर मायके पहुंचा दिया और दूसरी शादी कर ली।
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जानकारी होने पर बेटी ने गुजारा भत्ता देने के लिए परिवार न्यायालय में वाद दाखिल किया तो ससुरालीजन उसे विभिन्न माध्यमों से परेशान करने लगे। तंग आकर 24 मई को उसने फंदा लगाकर जान दे दी। न्यायालय ने पति आरजू उर्फ तौफीक, ससुर मानू, भाई शाह, सास तबस्सुम बानो निवासी मोहल्ला नेहरु नगर, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशांबी व फलक नाज पुत्री सबीरुल हक निवासी वार्ड संख्या छह फेनहारा पूर्वी चंपारण के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारने-पीटने, गाली-गलौज देने, आत्महत्या के लिए उकसाने व मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम व डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। चंदवक थानाध्यक्ष वृजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है।
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