जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार की अदालत में मंगलवार को कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले का मास्टरमाइंड भोला जायसवाल सोनभद्र जेल से कोर्ट में पेशी के लिए जौनपुर पहुंचा। यहां कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है, उन धाराओं में आरोपी का रिमांड बना और आरोपी को वापस ले जाया गया। कोर्ट ने 18 फरवरी तिथि तय की है।
कोतवाली थाने में औषधि निरीक्षक रजत कुमार की ओर से 21 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल के अलावा अंकुल मौर्य समेत 14 आरोपी हैं। आरोप है कि जनपद की 12 फर्मो ने भोला जायसवाल की फर्म मेसर्स शैली ट्रेडर्स के माध्यम से 42 करोड़ के कोडीन युक्त कफ सिरप को अवैध तरीके से बेचा। जांच में पता चला कि सिरप यहां आई ही नहीं और उसकी बिक्री दिखा दी गई। कफ सिरप की बिक्री दिखाकर अवैध लाभ के उद्देश्य से गैर चिकित्सकीय नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए विक्रय करने का प्राथमिकी में आरोप है।