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Jaunpur News: राजस्थान के व्यापारी से 41 लाख की लूट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
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Bail plea of the accused in the 41 lakh robbery from a Rajasthan trader rejected
जौनपुर। जिला जज सुशील कुमार शशि की अदालत ने राजस्थान के व्यापारी जयपाल शर्मा से 41 लाख की लूट के मामले में आरोपी कुंदन सिंह निवासी कोल्हुआ महाराजगंज की जमानत प्रार्थना पत्र मंगलवार को निरस्त कर दिया। इसी मामले में मुख्य आरोपी अधिवक्ता अभिनव सिंह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। राजस्थान के बीकानेर निवासी जयपाल शर्मा ने बक्शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि कोडीन कफ सिरप मामले में जेल में बंद अपने भाई की जमानत के लिए वे प्रयागराज गए थे। वहां उनकी मुलाकात अधिवक्ता अभिनव सिंह से हुई थी। पांच सितंबर को जब वे वाराणसी से जौनपुर आ रहे थे। तब अभिनव सिंह ने अपनी कार में बिठाकर यहां छोड़ दिया। वादी ने दो व्यापारियों से 19 लाख और 22 लाख रुपये लिए। अभिनव सिंह को वाराणसी वापस चलने के लिए बुलाया। इसके बाद अभिनव और उपदेश पाठक ने उन्हें रास्ते में धमकाया कि अगर वादी रुपये नहीं देगा तो उन्हें अपराध शाखा पुलिस के हवाले कर देंगे। वादी ने विरोध किया तो उससे 41 लाख रुपये लूट लिए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लाल बहादुर पाल ने आरोपी कुंदन सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि कुंदन पर आरोप है कि वह अभिनव व अन्य आरोपी के साथ वादी के संपर्क में था। लूटे गए धन में अपना हिस्सा भी लिया था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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