फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Bail plea of groom murder case accused rejected

Jaunpur News: दूल्हा हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 30 Sep 2026 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of groom murder case accused rejected
जौनपुर। जिला जज सुशील कुमार शशि की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र के दूल्हा हत्याकांड में आरोपी भोले राजभर निवासी जपटापुर सरायख्वाजा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। बीते एक मई को दूल्हा आजाद बिंद की अपनी शादी में जाने के दौरान मनेछा बादशाही के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे आजाद की शादी सोनी बिंद से तय की थी। आरोपी प्रदीप बिंद नहीं चाहता था कि सोनी की शादी आजाद बिंद से हो। उसने फोन पर धमकी भी दी थी। मामले में आरोपी भोले राजभर की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लाल बहादुर पाल ने तर्क दिया कि केस डायरी में वादी और चश्मदीदों के बयान में घटना का समर्थन किया गया है। आरोपी भोले राजभर पर दुश्मनी के कारण दूल्हे आजाद बिंद की हत्या का आरोप है। साक्ष्य में आरोपी की संलिप्तता भी है। इसके साथ ही भोले का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed