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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Atul Subhash Case: Bengaluru police reached Jaunpur, while four people including Nikita filed a petition

Atul Subhash Case: इधर बंगलुरू पुलिस जौनपुर में, उधर निकिता समेत चार ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी

Sat, 14 Dec 2024 03:11 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Sat, 14 Dec 2024 03:11 PM IST
सार

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद बंगलूरू पुलिस जौनपुर में साक्ष्य संकलन का प्रयास कर रही है वहीं इस मामले से जुड़े चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली है।

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Atul Subhash Case: Bengaluru police reached Jaunpur, while four people including Nikita filed a petition
पत्नी निकिता के साथ अतुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बंगलूरू में इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदखुशी कर ली और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई। इस मामले के सामने आने के बाद अब आरोपी ससुराल वालों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। घटना के सामने आने के बाद रात के अंधेरे में फरार होते आरोपियों ने 12 दिंसबर को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है।

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बताते चलें कि मृतक के भाई विकास ने  9 दिसंबर को बंगलुरु के मराठाहल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में वांछित मृतक की पत्नी निकिता व उसके परिवार के लोगों को थाने में हाजिर होने के लिए नोटिस दिया। बृहस्पतिवार को बंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। संभवतः इस बात कि जानकारी निकिता व उसके परिवार को थी। इसे देखते हुए उसी दिन परिवार वालों ने वकील अजय सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है।
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 एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में उसके छोटे भाई विकास द्वारा उसकी भाभी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया व निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया के ऊपर बंगलुरु में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में जमानत के लिए निकिता व सभी आरोपियों ने इलाहबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी दाखिल की है।
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घटना के सामने आने के बाद ससुराल वाले फरार हैं और बंगलूरू पुलिस जौनपुर में साक्ष्य संकलन कर रही है। इन सबके बीच 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में जमानत के लिए पत्नी निकिता सहित चार अन्य की ओर अर्जी डाली गई है। जानकारी के अनुसार इस अर्जी पर सोमवार को कोई फैसला आ सकता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कोर्ट का निर्णय क्या होता है?






 

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