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ग्राम न्यायालय के गठन पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध...
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जौनपुर। तहसीलों में ग्राम न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए ग्राम न्यायालय के गठन पर रोक लगाने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय बनने से न केवल वादकारी, बल्कि वकील और न्यायिक अधिकारियों का भी नुकसान होगा सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगा। अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला जज से मिलकर अपना पक्ष रखा। जिला जज मदन पाल सिंह ने अधिवक्ताओं की मांग अतिशीघ्र हाईकोर्ट में पहुंचाने का आश्वासन दिया। शासन प्रशासन को भी पत्र लिखा गया।
एसओ समेत 16 आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, महिलाओं से छेड़छाड़ और आगजनी के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने 15 आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है। वादी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि गांव के सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य आरोपियों ने नौ अगस्त को घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पत्नी व परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हुए। पत्नी के साथ छेड़खानी भी की। झोपड़ी जला दी। शिकायत के बाद भी एसओ सुजानगंज ने न तो रपट लिखी और न ही मेडिकल कराया। कहीं सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली।
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अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय बनने से न केवल वादकारी, बल्कि वकील और न्यायिक अधिकारियों का भी नुकसान होगा सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगा। अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला जज से मिलकर अपना पक्ष रखा। जिला जज मदन पाल सिंह ने अधिवक्ताओं की मांग अतिशीघ्र हाईकोर्ट में पहुंचाने का आश्वासन दिया। शासन प्रशासन को भी पत्र लिखा गया।
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एसओ समेत 16 आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, महिलाओं से छेड़छाड़ और आगजनी के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने 15 आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है। वादी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि गांव के सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य आरोपियों ने नौ अगस्त को घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पत्नी व परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रुप से घायल हुए। पत्नी के साथ छेड़खानी भी की। झोपड़ी जला दी। शिकायत के बाद भी एसओ सुजानगंज ने न तो रपट लिखी और न ही मेडिकल कराया। कहीं सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली।
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