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तय मूल्य से ज्यादा दाम पर उर्वरक बेचा तो होगी कार्रवाई : डीएम
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जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बृहस्पतिवार की देर शाम उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर यदि कोई तय मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान खरीफ फसलों की बुवाई व रोपाई का कार्य प्रगति पर है। बुवाई रोपाई के समय फास्फेटिक उर्वरकों की मांग में वृद्धि हो जाती है। कृषकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है।
जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, किसान बंधु इसको लेकर चिंतित ना हो। उन्होंने कृषकों को यूरिया, डीएपी एनपीके, एसएसपी एवं एमओपी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूरिया का मूल्य 266.50 रुपये प्रति 45 किलो, डीएपी 1350 रुपये प्रति 50 किलो, एनपीके 1400 रुपये प्रति 50 किलो, एसएसपी 540 रुपये प्रति 50 किलो, एमओपी 1800 प्रति 50 किलो निर्धारित है।
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प्रत्येक थोक फुटकर उर्वरक विक्रेता व बीज विक्रेता कीटनाशी विक्रेताओं के स्तर पर स्टॉक पंजिका और विक्रय पंजिका प्रतिदिन अपडेट किया जाए। किसानों को क्रय उत्पादों की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। जनपद में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की बिक्री दर (रेट बोर्ड) तथा स्टॉक का अंकन स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिदिन अपडेट किया जाए। ओवर रेटिंग अन्य उत्पादों की टैगिंग स्टॉक होल्डिंग एवं कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बैठक में सीडीओ ध्रुव खाड़िया, सहित कृषि विभाग के अधिकारीगण कर्मचारीगण सहित अन्य उपस्थित रहे।
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उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान खरीफ फसलों की बुवाई व रोपाई का कार्य प्रगति पर है। बुवाई रोपाई के समय फास्फेटिक उर्वरकों की मांग में वृद्धि हो जाती है। कृषकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है।
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जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, किसान बंधु इसको लेकर चिंतित ना हो। उन्होंने कृषकों को यूरिया, डीएपी एनपीके, एसएसपी एवं एमओपी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूरिया का मूल्य 266.50 रुपये प्रति 45 किलो, डीएपी 1350 रुपये प्रति 50 किलो, एनपीके 1400 रुपये प्रति 50 किलो, एसएसपी 540 रुपये प्रति 50 किलो, एमओपी 1800 प्रति 50 किलो निर्धारित है।
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प्रत्येक थोक फुटकर उर्वरक विक्रेता व बीज विक्रेता कीटनाशी विक्रेताओं के स्तर पर स्टॉक पंजिका और विक्रय पंजिका प्रतिदिन अपडेट किया जाए। किसानों को क्रय उत्पादों की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। जनपद में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की बिक्री दर (रेट बोर्ड) तथा स्टॉक का अंकन स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिदिन अपडेट किया जाए। ओवर रेटिंग अन्य उत्पादों की टैगिंग स्टॉक होल्डिंग एवं कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बैठक में सीडीओ ध्रुव खाड़िया, सहित कृषि विभाग के अधिकारीगण कर्मचारीगण सहित अन्य उपस्थित रहे।