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Jaunpur News: 27 वर्ष पूर्व बम के साथ गिरफ्तार आरोपी बरी

Thu, 30 Jan 2025 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 12:36 AM IST
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Accused arrested with bomb 27 years ago acquitted
जौनपुर। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश ऋषभ चतुर्वेदी ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बीआरपी इंटर कॉलेज के पास 27 वर्ष पूर्व बम के साथ गिरफ्तार आरोपी ज्ञानेश को बरी कर दिया। कोर्ट ने मामले में साक्षी पुलिस कर्मियों की गवाही न होने पर यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 1997 को वादी एसआई सुनील कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 11 बजे दिन में रोडवेज तिराहे से बीआरपी की तरफ आ रहा था कि एक किशोर उसे देखकर मुक्तेश्वर देवी बालिका विद्यालय के गेट की तरफ से भागा। संदेह होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपना नाम ज्ञानेश कुमार निवासी पॉलिटेक्निक चौराहा बताया। तलाशी में उसके दाहिने जेब से एक देसी बम बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। 16 नवंबर 2021 को ज्ञानेश को किशोर अपचारी घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा गवाह पुलिस कर्मियों को हाजिर करने के लिए पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया लेकिन कोई गवाह पेश नहीं किया जा सका। 20 जनवरी 2025 को साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि अभियोजन पक्ष से किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। इसलिए बम बरामद किया जाना साबित नहीं होता है। कोर्ट ने आरोपी किशोर ज्ञानेश को बरी कर दिया।
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