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Jaunpur News: अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा

Tue, 20 May 2025 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 12:26 AM IST
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7 years imprisonment for the accused of kidnapping and rape
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने बदलापुर निवासी नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुराचार करने के दोषी अफसर अली को 7 वर्ष की कैद एवं अपहरण के दोषी शहनाज अली को 5 वर्ष के कैद की सजा सुनाई। दोषी अफसर को 15 हजार रुपये अर्थदंड व दूसरे दोषी शहनाज को 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 5 जुलाई 2017 को 6:30 बजे सुबह वादिनी की नाबालिग लड़की चिकित्सक के यहां गई थी। वापस नहीं आई। खोजबीन करने के बाद में पता चला अफसर अली, शहनाज अली के सहयोग से पीड़िता को अपनी बोलेरो गाड़ी में जबरन बैठा कर अगवा कर ले गया। आरोपियों ने 1 वर्ष पहले भी बदतमीजी की थी। एक माह बाद पीड़िता दीवानी न्यायालय में मिली। लाइन बाजार पुलिस उसे लेकर आई थी। जबरन मेरी लड़की की कोर्ट में शादी कराई जा रही थी। वकील की मदद से पीड़िता को उसकी मां के हवाले किया गया। अफसर ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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