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Jaunpur News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कारावास

Mon, 12 Oct 2026 11:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:47 PM IST
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25 years imprisonment for the person guilty of raping a little girl
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी नियाज शेख को कोर्ट ने 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने सुरेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 9 जून 2025 को शाम 5:30 बजे की है। दोषी नियाज शेख बच्ची के साथ किचन में दुष्कर्म किया था। वादिनी के शोर मचाने पर दोषी वहां से भाग गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की गई। इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नियाज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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