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Jaunpur News: अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Wed, 11 Dec 2024 12:41 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2024 12:41 AM IST
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20 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने खुटहन थानाक्षेत्र में शौच के लिए गई किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी मोहम्मद अरमान शाह को कोर्ट ने 20 वर्ष कैद और 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। पीड़िता के पिता ने घटना की प्राथमिकी खुटहन थाने में दर्ज कराई थी कि नौ फरवरी 2014 को सात बजे शाम पीड़िता शौच के लिए गई थी। बहला फुसलाकर और नशीला पदार्थ सुंघाकर अरमान ने अपने साथी के साथ उसका अपहरण कर लिया। वह लड़कियों को विदेशों में सप्लाई भी करता है। उसका एक सक्रिय गिरोह है। वादी के अनुसार आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसे पहले पंजाब ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पंजाब से पीड़िता भागी तो रास्ते में उसे विनोद मिला। वह उसे लखनऊ ले आया। उसके परिवार वालों को फोन कर बताया। पीड़िता की मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय और वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अरमान को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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