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सीजेएम ने दर्ज किया केराकत इंस्पेक्टर के खिलाफ परिवाद
Updated Wed, 12 Dec 2018 12:09 AM IST
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जौनपुर। धर्मांतरण के मामले में अधिवक्ता बृजेश सिंह की शिकायत पर सीजेएम ने केराकत के इंस्पेक्टर के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। आरोप है कि चंदवक थाना क्षेत्र के भूलनडीह में धर्मांतरण प्रकरण में विवेचक प्रभारी निरीक्षक केराकत ने विवेचना में लापरवाही बरत रहे है। वादी का आरोप है कि विवेचक ने आज तक गवाहों का बयान नहीं लिया। धीमी गति से विवेचना के कारण सबूत नष्ट हो गए जिससे अभियुक्तों को फायदा पहुंचा।
अधिवक्ता बृजेश सिंह ने कहा कि गवाहों ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के जरिए अपना बयान भी भेजा था कि ईसाई केंद्र संचालक दुर्गा प्रसाद यादव अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ उनके गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया । उसने सनातन धर्म व मूर्ति पूजा का अपमान कर ईसा मसीह की जय बोलने व ईसाई धर्म ग्रहण करने को कहा।सनातन धर्म के प्रति घृणा व वैमनस्य फैलाया। अधिवक्ता बृजेश सिंह की दरखास्त पर कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। पांच सितंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद वादी का बयान हुआ लेकिन विवेचक ने आज तक किसी गवाह का बयान नहीं लिया न सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जबकि हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत मिलने तक आरोपी दुर्गा प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाया था।
अधिवक्ता बृजेश सिंह ने कहा कि गवाहों ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के जरिए अपना बयान भी भेजा था कि ईसाई केंद्र संचालक दुर्गा प्रसाद यादव अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ उनके गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया । उसने सनातन धर्म व मूर्ति पूजा का अपमान कर ईसा मसीह की जय बोलने व ईसाई धर्म ग्रहण करने को कहा।सनातन धर्म के प्रति घृणा व वैमनस्य फैलाया। अधिवक्ता बृजेश सिंह की दरखास्त पर कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। पांच सितंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद वादी का बयान हुआ लेकिन विवेचक ने आज तक किसी गवाह का बयान नहीं लिया न सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जबकि हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत मिलने तक आरोपी दुर्गा प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाया था।
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