फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन................

राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन................

Sat, 08 Dec 2018 11:56 PM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 11:56 PM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन................
जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरुण ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिषद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ जिला जज ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। लोक अदालत में विभिन्न अदालतों के माध्यम से दीवानी के 32 वाद, लघु आपराधिक के 3304 वाद, एनआई एक्ट के 65 वैवाहिक वाद/भरण पोषण के 32 वाद, विद्युत के 20 वाद, उत्तराधिकार के 10 वाद, एमएसीपी के 33 वादों सहित कुल 3496 एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर 7465 सहित कुल 10961 वाद निस्तारण के लिए लगाए गए। जिसमें विभिन्न अदालतों के माध्यम से दीवानी के 29 वाद, लघु आपराधिक के 1989 वाद, विवाहिक वाद/भरण पोषण के 24 वाद, विद्युत के 14 वाद, उत्तराधिकार के 07 वाद, एमएसीपी के 22 वादों सहित कुल 2085 वाद तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर राजस्व के 228 वाद, फौजदारी के 1000 वाद, बैंक वसूली के 144 वाद, दूरसंचार विभाग के बाद 43 वादों 1415 वादों सहित कुल 3500 वादों का निस्तारण कराया गया। लघु आपराधिक वादों में बतौर अर्थदंड के रूप में 122345 रूपए जमा कराया गया। भरण पोषण/वैवाहिक मामलों से संबंधित वादों का निस्तारण कर सुलह के रूप में प्रथम पक्ष को 1511000 रूपए की धनराशि दिलाई गई। उत्तराधिकार वादों में 3667074 रूपए के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश निर्गत हुए। मोटर दुर्घटना में से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में रुपया 7605000 की राशि दिलाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed