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जीएसटी प्रणाली के बारे में दी गई जानकारी

Thu, 11 Oct 2018 12:25 AM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:25 AM IST
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जीएसटी प्रणाली के बारे में दी गई जानकारी

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जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी की कार्यशाला हुई। जिसमें जीएसटी प्रणाली के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया।

डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर मुसाफिर प्रसाद ने कहा कि जीएसटी में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर देयता निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के तमाम विभाग वस्तुओं और सेवाएं लेते हैं। जीएसटी लागू होने के उपरांत सरकारी विभागों, एजेंसियां, लोकल आथॉरिटीज, संसद, विधानसभा और सरकार द्वारा गठित कोई बोर्ड या इकाई, सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा ढाई लाख से अधिक मूल्य के अनुबंध या वर्क आर्डर पर भुगतान करते समय एक फीसदी जीएसटी जमा करना जरूरी है। उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में तकनीकि जानकारी दी । सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया ने भी जीएसटी से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व आरपी मिश्रा, ईश्वर चंद्र शर्मा, संतोष द्विवेदी, कुलदीप ज्ञानी, विपिन सोनकर आदि मौजूद रहे।
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