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हाईकोर्ट ने एस पी जौनपुर को किया तलब

Thu, 30 Aug 2018 12:12 AM IST
Updated Thu, 30 Aug 2018 12:12 AM IST
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हाईकोर्ट ने एस पी जौनपुर को किया तलब
जौनपुर। बोलेरो लूट के मुकदमें से संबंधित फाइल कोर्ट से छीनकर भागने के मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एसपी जौनपुर को हलफनामे के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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मोहम्मद जुनैद ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करके आरोप लगाया है कि गोसाईंगंज के भाजपा विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने विधायक चुने जाने से पहले वर्ष1997 में सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में बोलेरो लूट की घटना में आरोपी हैं। घटना के वक्त खुद मो. जुनैद बोलेरो चला रहा था। जुनैद की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या77/1997 सिंगरामऊ थाने में दर्ज है। लूट की उसी बोलेरो के साथ खब्बू तिवारी सोनभद्र में पीसीओ कर्मचारी की हत्याकर भागते समय पिपरी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए थे। सिंगरामऊ थाने में दर्ज मुकदमें का विचारण एसीजेएम द्वितीय जौनपुर की कोर्ट में हो रहा था। इसी बिच दिनांक 27जनवरी2016 को एसीजेएम द्वितीय जौनपुर की कोर्ट से गाड़ी लूट मामले की फाईल अज्ञात लोग छीन कर भाग गए। जिस मामले में थाना लाइन बाजार में मुकदमा अपराध संख्या117/2016 दर्ज किया गया है। लेकिन इस फाईल के गायब होने से जिसको फायदा मिल रहा था। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण मुकदमे में विचारण रुक गया। बोलेरो लूट के आरोपी खब्बू तिवारी 2017 के चुनाव में विधायक चुन लिए गए और उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिये गए शपथ पत्र में मुकदमे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसे संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति ने एसपी जौनपुर को शपथपत्र के साथ 31 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया हैं।
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