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दूसरी शादी करने के आरोपी पति को 7 वर्ष का कारावास

Wed, 08 Aug 2018 01:16 AM IST
Updated Wed, 08 Aug 2018 01:16 AM IST
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दूसरी शादी करने के आरोपी पति को 7 वर्ष का कारावास
जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के सिरकोनी बाजार में 20 वर्ष पूर्व पहला विवाह छिपाकर दूसरी शादी करने के आरोपी पति को एसीजेएम प्रथम ने द्विविवाह का दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही दूसरी पत्नी, उसके माता-पिता समेत छह आरोपियों को धमकी देने के आरोप में दो साल की जेल और 1,000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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संगीता निवासी सरोखनपुर, बदलापुर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया कि उसकी शादी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर निवासी वीरेंद्र से हुई थी। तीन बच्चियां भी पैदा हुई। पति, ससुर व अन्य ससुराल वाले दहेज में स्कूटर व 10,000 रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे तथा कहते थे कि अगर दहेज नहीं दी तो वीरेंद्र की दूसरी शादी कर दहेज की भरपाई करेंगे। 5 अक्टूबर 1998 को 8 बजे सुबह संगीता को ससुराल वाले मारपीट कर घर से निकाल दिए। 2 नवंबर 1998 को सज्ञ्ंगीता, पन्नालाल आदि के साथ ससुराल जा रही थी। तभी पता चला कि वीरेंद्र जलालपुर के सिरकोनी बाजार निवासी चंदा से दूसरी शादी कर रहा है। वह सिरकोनी बाजार चंदा के घर पहुंची तब मंडप में वीरेंद्र व चंदा को देखा। उस वक्त रात 9 बजे थे। जब उसने बताया कि वह पहली पत्नी है और दूसरी शादी का विरोध करने लगी तो पति वीरेंद्र व ससुराल वाले एवं चंदा तथा चंदा के माता-पिता उसे जान से मारने की धमकी दिए। वह चुपचाप दूसरी शादी अपने सामने होते देखती रही। उसने थाना जलालपुर व पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया। अधिवक्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने परिवादनी व गवाहों का बयान दर्ज कराया तथा उसकी ओर से बहस व पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के हमाम दरवाजा मोहल्ले में तेजाब से हमला कर वादी के भाई समेत तीन लोगों को जलाने के आरोपी राजकुमार उर्फ राजू को सीजेएम ने 7 वर्ष कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। गोपाल जी निवासी पुरानी बाजार ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया था।
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अभियोजन कथानक के अनुसार 7 नवंबर 1995 को वादी गोपाल जी का भाई श्याम चंद दुकान से सामान लेने घर आ रहा था। हमाम दरवाजा के पास उसके मौसी का घर है। रास्ते में आते समय मौसी सुशीला के लड़के मनोज के बुलाने पर वह वहीं रुक गया व मनोज की 2 माह की पुत्री पूजा को गोद में लेकर खिलाने लगा। तभी पुरानी रंजिश को लेकर वहीं का निवासी आरोपी राजकुमार उर्फ राजू, जो काफी दबंग व गुंडा किस्म का व्यक्ति है और आए दिन झगड़ा फसाद करता है, वह वहां आकर श्यामचंद पर दो गिलास तेजाब जान से मारने की नियत से गिरा दिया जिससे श्याम चंद पूजा व सुशीला जल गए। श्याम चंद की दोनों आंख बुरी तरह जल गई थी। काफी दिनों तक उसका इलाज चला। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राजकुमार को धारा 326 आईपीसी में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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किताब न पढ़ पाने पर छात्र को पीटा
जौनपुर। सुरेरी थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी साहिल मंगलवार को दीवानी न्यायालय अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दायर करने आया था। हड़ताल के कारण कार्यवाही न हो सकी। छात्र का आरोप है कि वह नूरपुर प्राइमरी विद्यालय में कक्षा चार का छात्र है। हिंदी के अध्यापक वीरेंद्र पांडेय ने उससे 6 अगस्त 2018 को 11 बजे दिन हिंदी की किताब पढ़ने को कहा, वह ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था। इस पर शिक्षक ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और कान उमेठ दिया जिससे कान कट गया व शरीर पर अन्य जगह चोटें आई। कान से काफी खून बह गया। बच्चे के पिता कलीम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अध्यापक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया।
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