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एआरटीओ समेत आठ पर वाद दर्ज
Updated Fri, 13 Jul 2018 12:00 AM IST
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जौनपुर। ट्रै्क्टर का पंजीयन कराने में एआरटीओ कार्यालय में हुई धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम राहुल आनंद ने एआरटीओ समेत आठ आरोपियों के खिलाफ वाद दर्ज कर थानाध्यक्ष लाइन बाजार को जांच का आदेश दिया है।
अनिल कुमार विश्वकर्मा निवासी कोटिला, सुजानगंज ने कोर्ट में दरखास्त दिया कि उसके पिता ने एस्कॉर्ट ट्रैक्टर खरीदा था। जिसका वह पंजीकृत स्वामी है तथा उससे कृषि कार्य करता है। 7 जून 2018 को घर वालों द्वारा बताया गया कि उसके चचेरे भाई अवधेश ने एआरटीओ कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से ट्रैक्टर के पंजीयन प्रमाणपत्र पर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। जब वादी मुंबई से घर आया और कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर ट्रैक्टर की पत्रावली तलब करने को कहा तो पंजीयन क्लर्क व अन्य कर्मचारियों ने पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया। एआरटीओ ने पत्रावली न मिलने का हवाला दिया। वादी ने घटना के बाबत थाना लाइन बाजार, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। कोर्ट ने वाद दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।
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अनिल कुमार विश्वकर्मा निवासी कोटिला, सुजानगंज ने कोर्ट में दरखास्त दिया कि उसके पिता ने एस्कॉर्ट ट्रैक्टर खरीदा था। जिसका वह पंजीकृत स्वामी है तथा उससे कृषि कार्य करता है। 7 जून 2018 को घर वालों द्वारा बताया गया कि उसके चचेरे भाई अवधेश ने एआरटीओ कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से ट्रैक्टर के पंजीयन प्रमाणपत्र पर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। जब वादी मुंबई से घर आया और कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर ट्रैक्टर की पत्रावली तलब करने को कहा तो पंजीयन क्लर्क व अन्य कर्मचारियों ने पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया। एआरटीओ ने पत्रावली न मिलने का हवाला दिया। वादी ने घटना के बाबत थाना लाइन बाजार, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। कोर्ट ने वाद दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।
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