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चार थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को आदेश
Updated Thu, 05 Jul 2018 12:08 AM IST
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जौनपुर। विभिन्न थाना क्षेत्रों के धारा 156(3) के मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज न करने और आख्या न भेजने के मामले में सीजेएम ने एसपी को आदेश दिया कि शहर कोतवाल, थानाध्यक्ष लाइन बाजार, थानाध्यक्ष खेतासराय व थानाध्यक्ष केराकत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें और कार्रवाई से अवगत कराएं। कोर्ट के आदेश की कॉपी डीआईजी वाराणसी को भी भेजी गई है।
सीजेएम कोर्ट ने खेतासराय थाना क्षेत्र के 156(3) का मुकदमा सुषमा बनाम राजू, लाइनबाजार का मुकदमा प्रदीप बनाम सुधीर, केराकत का मुकदमा सनी बनाम संदीप, शहर कोतवाली का मुकदमा विजय बनाम राजकुमार एवं खेतासराय क्षेत्र के शशिकला बनाम आदर्श के मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में हवाला दिया जिसमें आदेश के बावजूद कुछ मामलों में प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई और कुछ मामलों में आख्या नहीं दी गई। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को आदेश दिया है।
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सीजेएम कोर्ट ने खेतासराय थाना क्षेत्र के 156(3) का मुकदमा सुषमा बनाम राजू, लाइनबाजार का मुकदमा प्रदीप बनाम सुधीर, केराकत का मुकदमा सनी बनाम संदीप, शहर कोतवाली का मुकदमा विजय बनाम राजकुमार एवं खेतासराय क्षेत्र के शशिकला बनाम आदर्श के मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में हवाला दिया जिसमें आदेश के बावजूद कुछ मामलों में प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई और कुछ मामलों में आख्या नहीं दी गई। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को आदेश दिया है।
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