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एसिड अटैक में डॉक्टर को सात वर्ष कारावास
Updated Tue, 27 Feb 2018 12:36 AM IST
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जौनपुर। प्रेम में विफल रहने पर युवती पर एसिड अटैक कर उसे घायल करने के मामले में दोषी डॉ रामजी मौर्य को सीजेएम राहुल आनंद ने सोमवार को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से आठ हजार रुपये पीड़ित युवती को देने का आदेश हुआ है ।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि डॉ रामजी निवासी खानपुर उसके पति का इलाज करने के लिए घर पर आता था। उसकी पुत्री पर आरोपी गलत निगाह रखता था। बेटी की शादी तय हो गई जो 22 अप्रैल 2012 को थी। आरोपी डॉक्टर उसकी पुत्री से एकतरफा प्यार करता था। शादी तय होने के बात पता लगने पर वह 18 अप्रैल 2012 को सात बजे जब बेटी शौच के लिए गई थी तभी आरोपी रामजी ग्लास में तेजाब ले कर आया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। इससे उसका चेहरे व शरीर का काफी भाग जल गया। सिंगरामऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी पंकज एवं अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। 6 माह पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता में दोषी ठहराया था लेकिन सजा देने में अक्षम होने के कारण मामला सीजेएम कोर्ट को सुपुर्द कर दिया था। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि डॉ रामजी निवासी खानपुर उसके पति का इलाज करने के लिए घर पर आता था। उसकी पुत्री पर आरोपी गलत निगाह रखता था। बेटी की शादी तय हो गई जो 22 अप्रैल 2012 को थी। आरोपी डॉक्टर उसकी पुत्री से एकतरफा प्यार करता था। शादी तय होने के बात पता लगने पर वह 18 अप्रैल 2012 को सात बजे जब बेटी शौच के लिए गई थी तभी आरोपी रामजी ग्लास में तेजाब ले कर आया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। इससे उसका चेहरे व शरीर का काफी भाग जल गया। सिंगरामऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी पंकज एवं अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। 6 माह पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को धारा 326 भारतीय दंड संहिता में दोषी ठहराया था लेकिन सजा देने में अक्षम होने के कारण मामला सीजेएम कोर्ट को सुपुर्द कर दिया था। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई।
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