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चौकी इंचार्ज समेत छह के खिलाफ परिवाद दर्ज
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:00 AM IST
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जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव में अराजी पर अराजी पर अवैध कब्जा करने से मना करने पर विपक्षियों व पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने चौकी इंचार्ज समेत छह के खिलाफ परिवाद दर्ज कर गवाहों को बयान के लिए तलब किया है।
अमिलिया गांव निवासी गयाराम का आरोप है कि 25 जनवरी को विपक्षी उनकी अराजी पर निर्माण करा रहे थे। विरोध करने पर विपक्षियों ने उनकी पिटाई की फिर पुलिस चौकी पर ले गई जहां चौकी इंचार्ज ने भी उनकी पिटाई कर दी। उसने एसपी और डीएम से भी फरियाद की लेकिन कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण में गया। विपक्षी व चौकी इंचार्ज बजरंग नगर व अन्य सिपाहियों द्वारा मारने-पीटने व थाने पर बंद करके प्रताड़ित करने, गालियां व धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने चौकी इंचार्ज समेत छह आरोपियों के खिलाफ मामला बतौर परिवाद दर्ज कर गवाहों को बयान के लिए तलब किया है।
मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 28 मार्च 2007 को लाल जी मौर्य को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार सिंह गौतम ने आरोपी ओमप्रकाश को तीन वर्ष कारावास व तीन अन्य आरोपियों को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है।
अमिलिया गांव निवासी गयाराम का आरोप है कि 25 जनवरी को विपक्षी उनकी अराजी पर निर्माण करा रहे थे। विरोध करने पर विपक्षियों ने उनकी पिटाई की फिर पुलिस चौकी पर ले गई जहां चौकी इंचार्ज ने भी उनकी पिटाई कर दी। उसने एसपी और डीएम से भी फरियाद की लेकिन कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण में गया। विपक्षी व चौकी इंचार्ज बजरंग नगर व अन्य सिपाहियों द्वारा मारने-पीटने व थाने पर बंद करके प्रताड़ित करने, गालियां व धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने चौकी इंचार्ज समेत छह आरोपियों के खिलाफ मामला बतौर परिवाद दर्ज कर गवाहों को बयान के लिए तलब किया है।
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मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 28 मार्च 2007 को लाल जी मौर्य को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार सिंह गौतम ने आरोपी ओमप्रकाश को तीन वर्ष कारावास व तीन अन्य आरोपियों को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है।
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