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48 घंटे पहले बाहरी छोड़ देंगे जिला, नहीं तो होगी कार्रवाई

Sat, 18 Nov 2017 12:18 AM IST
Updated Sat, 18 Nov 2017 12:18 AM IST
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48 घंटे पहले बाहरी छोड़ देंगे जिला, नहीं तो होगी कार्रवाई
जौनपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निकाय चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह ही सख्ती बरती जा रही है। आचार संहिता के दायरे में चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। फर्जी मतदान रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदान से 48 घंटे पहले ही बाहर से आकर निकाय क्षेत्र में रह रहे लोगों को जिला छोड़ना होगा अन्यथा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्र्ण, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में आदर्श आचार संहिता का पालन करने और सहयोग देने की अपील राजनीतिक दलों के लोगों, अभिकर्ताओं के अलावा नागरिकों से की है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति फर्जी मतदान करने या कराने के लिए किसी को नहीं उकसाएगा, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएगा। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि के अंदर नहीं ले जा सकेगा। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में न तो कोई चुनाव प्रचार करेगा, न वोट मांगेगा और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे मतदान में बाधा पैदा हो। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जाएगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर छोटे आकार के होंगे। इसके आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई झंडा, प्रतीक या अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, एजेंट और मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, वह स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि संबंधित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ देगा।
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