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जीएसटी से घबराएं नहीं व्यापारी 19-00-52

Thu, 13 Jul 2017 12:31 AM IST
Updated Thu, 13 Jul 2017 12:31 AM IST
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जीएसटी से घबराएं नहीं व्यापारी  19-00-52
शाहगंज। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट कर वाराणसी पारितोष मिश्र ने कहा कि जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्व में तमाम तरह के कर लगाए जाते थे। उसी को समाप्त करके जीएसटी कानून बनाया गया। कहा कि बीस लाख रुपये वार्षिक से कम का टर्नओवर करने वालों पर जीएसटी का पंजीयन लागू नहीं है। लेकिन जिन व्यापारियों ने टिन नंबर लिया है। उनके लिए जीएसटी का पंजीकरण कराना जरुरी है। कम टर्नओवर पर पंजीकरण को निरस्त कराया जा सकता है। लायंस क्लब शाहगंज स्टार द्वारा बुधवार को नगर पालिका परिषद स्थित सामुदायिक भवन में जीएसटी जागरूकता सेमिनार में बोल रहे थे।
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उन्होंने कहा जो व्यापारी प्रान्त के बाहर माल बेचते हैं, जिन्हें टैक्स देने की जिम्मेदारी है, घूम फिरकर अस्थाई कारोबार करने वाले या अनलाइन कारोबार करने वाले व्यापारियों पर जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होगा। भले ही उनका टर्नओवर बीस लाख रुपये वार्षिक से कम है। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स वाराणसी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव व असिस्टेंट कमिश्नर जौनपुर संतोष कुमार ने भी व्यापारियों को विस्तृत जानकारी दी। व्यापारियों के सवालों का जवाब दिया। मुख्य अतिथि चेयरमैन जितेन्द्र सिंह रहे। कार्यक्त्रस्म की अध्यक्षता अधिशाषी अधिकारी प्रदीप कुमार गिरी व संचालन श्यामजी गुप्ता ने किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डा. एसएल गुप्ता, प्रेम नारायण जायसवाल, राजेश सिंह, घनश्याम जायसवाल, अभिषेक अग्रहरि, बिस्मिल्ला भाई, रुपेश जायसवाल, मनोज पाण्डेय, दिनेश गांधी, संतोष जायसवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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