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Jaunpur News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कैद

Fri, 13 Jun 2025 11:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jun 2025 11:46 PM IST
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12 years imprisonment to the accused of raping a girl
जौनपुर। जौनपुर अपरसत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने 12 वर्ष की सजा व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। वादी पिता ने बदलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 9 मई 2018 को 11 बजे दिन में वह अपने आवश्यक कार्य से लेदुका बाजार गया था। घर से वादी की लड़की 100 मीटर दूर शौच करने के लिए गई थी। इस दौरान दोषी अखिलेश उर्फ भुल्लुर पीड़िता के साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की सजा सुनाई।
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छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज-चंदवक। एक महिला ने एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि उसके पति रोज-रोटी कमाने के लिए मुंबई में काम करते हैं। वह अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। महिला ने घुड़दौड़ गांव निवासी संजय निषाद उर्फ मदन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 जून की देर रात जब वह अपने बच्चों के साथ घर के बाहर सोई थी । मदन उसके घर पहुंचकर उससे छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि शुक्रवार को महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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