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20 रुपये के लिए 11 साल चला मुकदमा, गवाह मुकरे, आरोपी दोषमुक्त

Sat, 14 Nov 2020 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2020 12:08 AM IST
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11 years trial for 20 rupees, witness set, accused acquitted
जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में कपड़े की धुलाई के लिए 20 रुपये मांगने पर मारपीट व लूटपाट का मुकदमा का दर्ज किया गया। यह 11 साल चला। अंत में वादी व अन्य गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गए। अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार वादी हरिश्चंद्र रजक ने केस दर्ज कराया कि उसकी मुंगराबादशाहपुर रोडवेज के पास लांड्री है। वह एलआईसी का एजेंट भी है। घटना के एक सप्ताह पूर्व प्रदीप दुबे ने दो सेट पैंट-शर्ट धुलाई के लिए दिया। दो अगस्त 2009 की शाम प्रदीप दुकान पर आए धुलाई के 20 रुपये मांगने पर गालीगलौज करने लगे और धमकी दी। एक घंटे बाद अपने साथ पिंटू दुबे, कल्लू दुबे और बरसाती यादव के साथ दुकान पर आए औरमारपीट की और बीमा की किस्त जमा करने के लिए दुकान में रखे सात हजार रुपये लूट लिए। दुकान में तोड़फोड़ की । पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता आनंद श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट में गवाह तो मुकर ही गए, वादी भी मुकर गया। वादी ने कहा कि एक ग्राहक अपना कपड़ा लेने आया था, उन्हें कपड़ा देने के लिए बाहर आया तभी उधर से आ रही रोडवेज बस से धक्का लग गया, जिससे गिरने से उसे चोटें आईं। आरोपियों ने न तो मारापीटा और न लूटपाट की। कोर्ट ने चारों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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