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Jaunpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने मड़ियाहूं थानाक्षेत्र में 14 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने मड़ियाहूं थाने में दर्ज कराई थी।
वादी के अनुसार घटना 10 जून 2017 को नौ बजे रात्रि की है। पीड़िता अपने घर से शौच के लिए बाहर गई थी। आरोपी निलेश ने उसे दबोच लिया। जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे अगवा कर अपनी मौसी के घर जलालपुर ले गया। धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन उसे दूसरी जगह ले गया। वहां पुलिस आ गई और दोनों को पकड़कर मड़ियाहूं थाने लाई। पीड़िता का बयान व मेडिकल हुआ। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी निलेश को सजा सुनाई।
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वादी के अनुसार घटना 10 जून 2017 को नौ बजे रात्रि की है। पीड़िता अपने घर से शौच के लिए बाहर गई थी। आरोपी निलेश ने उसे दबोच लिया। जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे अगवा कर अपनी मौसी के घर जलालपुर ले गया। धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन उसे दूसरी जगह ले गया। वहां पुलिस आ गई और दोनों को पकड़कर मड़ियाहूं थाने लाई। पीड़िता का बयान व मेडिकल हुआ। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी निलेश को सजा सुनाई।
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