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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Thu, 18 Aug 2022 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Aug 2022 12:03 AM IST
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10 years imprisonment for raping teenager
जौनपुर। चार वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद यादव की कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार पीड़िता के भाई ने जनवरी 2018 को केराकत थाने में तहरीर दी थी। उसका कहना था कि 27 जनवरी की शाम उसकी बहन (14) मड़हे में गाय बांधने गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी शेखर ने उसकी बहन को पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का इलाज जिला चिकित्सालय जौनपुर व बीएचयू वाराणसी में हुआ। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाया।
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