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Jalaun News: महिला ने प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप
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कालपी। महेवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रायपुर में एक महिला ने ग्राम प्रधान तथा जिला पंचायत सदस्य पर उसकी निजी भूमि को सरकारी बताकर गोशाला निर्माण कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला ने उप जिलाधिकारी से शिकायत कर अपनी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा सुरक्षित कराने की मांग की है।
नगर के मोहल्ला कागजीपुरा निवासी भूरी पत्नी छोटेलाल ने एसडीएम अमित शेखर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम रायपुर में उसकी एवं उसके परिवार की कृषि भूमि स्थित है। भूमि की देखरेख के लिए वह अक्सर गांव नहीं जा पाती, जिसका फायदा उठाकर ग्राम प्रधान ने उसकी जमीन को सरकारी भूमि दर्शाते हुए वहां गोशाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर दिया।
महिला का आरोप है कि जब भूमि पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब उसे मामले की जानकारी मिली। उसने बताया कि वह उक्त भूमि की वैध मालिक है, इसके बावजूद लेखपाल की ओर से भूमि की नाप गोशाला निर्माण के लिए कर दी गई। महिला ने जिला पंचायत सदस्य की भूमिका पर भी संदेह जताया है।
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एसडीएम अमित शेखर ने नायब तहसीलदार मुकेश कुमार को जांच के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि यदि जांच में प्रस्तावित भूमि महिला की निजी संपत्ति पाई जाती है तो वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित गाटा में अन्य हिस्सेदारों के साथ ग्राम पंचायत की भूमि भी दर्ज है इसलिए पैमाइश और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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नगर के मोहल्ला कागजीपुरा निवासी भूरी पत्नी छोटेलाल ने एसडीएम अमित शेखर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम रायपुर में उसकी एवं उसके परिवार की कृषि भूमि स्थित है। भूमि की देखरेख के लिए वह अक्सर गांव नहीं जा पाती, जिसका फायदा उठाकर ग्राम प्रधान ने उसकी जमीन को सरकारी भूमि दर्शाते हुए वहां गोशाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर दिया।
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महिला का आरोप है कि जब भूमि पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब उसे मामले की जानकारी मिली। उसने बताया कि वह उक्त भूमि की वैध मालिक है, इसके बावजूद लेखपाल की ओर से भूमि की नाप गोशाला निर्माण के लिए कर दी गई। महिला ने जिला पंचायत सदस्य की भूमिका पर भी संदेह जताया है।
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एसडीएम अमित शेखर ने नायब तहसीलदार मुकेश कुमार को जांच के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि यदि जांच में प्रस्तावित भूमि महिला की निजी संपत्ति पाई जाती है तो वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित गाटा में अन्य हिस्सेदारों के साथ ग्राम पंचायत की भूमि भी दर्ज है इसलिए पैमाइश और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।