फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   vidhik saaksharata kaaryakram mein dee kaanoonon kee jaanakaaree

विधिक साक्षरता कार्यक्रम में दी कानूनों की जानकारी

Sun, 31 Jan 2021 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jan 2021 11:41 PM IST
विज्ञापन
vidhik saaksharata kaaryakram mein dee kaanoonon kee jaanakaaree
सिरसा कलार। ग्राम जरारा में रविवार को तहसील विधिक सेवा समिति कालपी के तत्वाधान में विधिक साक्षरता कार्यक्रम में कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीजन कालपी दानवीर सिंह ने की।
विज्ञापन

सिविल जज जूनियर डिवीजन दानवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा में किराये में रिहायत मिलती है। बैंक में जमा धन पर ब्याज अधिक मिलता है, ऋण पर ब्याज कम देना पड़ता है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सजा में छूट का भी प्रावधान है। तहसीलदार कालपी शिशिवेंद्र दुबे ने कहा कि शासन द्वारा किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसे पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम करवाना चाहिए।
विज्ञापन

इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जांच आख्या फाइनल रिपोर्ट संलग्न कर मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर तहसील में सूचना देनी चाहिए। आश्रितों को पांच लाख रुपये शासन से सुविधा मिलने प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि तिवारी ने बताया कि रास्ते मे कूड़ा डालना, रास्ता जाम करना यह अवैधानिक है। एडीओ महेवा ब्रजेंद्र ने बताया कि सभी परिवारों को 12 हजार रुपये तक का अनुदान सरकार दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिविर का संचालन राममोहन चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता सत्यम पांडे, नायव तहसीलदार पीएलबी वैभव विश्वकर्मा, सचिव जय सिंह यादव, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, राजू पाठक, वीरेंद्र पाठक, थानेदार सिंह आदि उपस्थित रहे। सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed