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विधिक साक्षरता कार्यक्रम में दी कानूनों की जानकारी
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सिरसा कलार। ग्राम जरारा में रविवार को तहसील विधिक सेवा समिति कालपी के तत्वाधान में विधिक साक्षरता कार्यक्रम में कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीजन कालपी दानवीर सिंह ने की।
सिविल जज जूनियर डिवीजन दानवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा में किराये में रिहायत मिलती है। बैंक में जमा धन पर ब्याज अधिक मिलता है, ऋण पर ब्याज कम देना पड़ता है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सजा में छूट का भी प्रावधान है। तहसीलदार कालपी शिशिवेंद्र दुबे ने कहा कि शासन द्वारा किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसे पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम करवाना चाहिए।
इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जांच आख्या फाइनल रिपोर्ट संलग्न कर मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर तहसील में सूचना देनी चाहिए। आश्रितों को पांच लाख रुपये शासन से सुविधा मिलने प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि तिवारी ने बताया कि रास्ते मे कूड़ा डालना, रास्ता जाम करना यह अवैधानिक है। एडीओ महेवा ब्रजेंद्र ने बताया कि सभी परिवारों को 12 हजार रुपये तक का अनुदान सरकार दे रही है।
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शिविर का संचालन राममोहन चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता सत्यम पांडे, नायव तहसीलदार पीएलबी वैभव विश्वकर्मा, सचिव जय सिंह यादव, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, राजू पाठक, वीरेंद्र पाठक, थानेदार सिंह आदि उपस्थित रहे। सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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सिविल जज जूनियर डिवीजन दानवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा में किराये में रिहायत मिलती है। बैंक में जमा धन पर ब्याज अधिक मिलता है, ऋण पर ब्याज कम देना पड़ता है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सजा में छूट का भी प्रावधान है। तहसीलदार कालपी शिशिवेंद्र दुबे ने कहा कि शासन द्वारा किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसे पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम करवाना चाहिए।
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इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जांच आख्या फाइनल रिपोर्ट संलग्न कर मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर तहसील में सूचना देनी चाहिए। आश्रितों को पांच लाख रुपये शासन से सुविधा मिलने प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि तिवारी ने बताया कि रास्ते मे कूड़ा डालना, रास्ता जाम करना यह अवैधानिक है। एडीओ महेवा ब्रजेंद्र ने बताया कि सभी परिवारों को 12 हजार रुपये तक का अनुदान सरकार दे रही है।
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शिविर का संचालन राममोहन चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता सत्यम पांडे, नायव तहसीलदार पीएलबी वैभव विश्वकर्मा, सचिव जय सिंह यादव, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, राजू पाठक, वीरेंद्र पाठक, थानेदार सिंह आदि उपस्थित रहे। सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।