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Jalaun News: गाली-गलौज और मारपीट में दो साल की सजा
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= विशेष एससी/एसटी न्यायालय ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। कोंच कोतवाली क्षेत्र के बिरगुवां बुजुर्ग गांव में महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट और अपमानित करने के मामले में न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोंच के बिरगुवां बुजुर्ग निवासी सुमित्रा ने वर्ष 2023 में पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने गांव निवासी भूपेंद्र कुमार दुबे पर गाली-गलौज करने, मारपीट करने और अपमानित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने भूपेंद्र कुमार दुबे को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश सुरेश चंद्र गुप्ता ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। कोंच कोतवाली क्षेत्र के बिरगुवां बुजुर्ग गांव में महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट और अपमानित करने के मामले में न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोंच के बिरगुवां बुजुर्ग निवासी सुमित्रा ने वर्ष 2023 में पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने गांव निवासी भूपेंद्र कुमार दुबे पर गाली-गलौज करने, मारपीट करने और अपमानित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने भूपेंद्र कुमार दुबे को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश सुरेश चंद्र गुप्ता ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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