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जालौन: किशोरी के साथ दुष्कर्म में तीन को 12-12 साल की कैद
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उरई। किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज नेे तीन दोषियों को 12-12 साल की सजा और 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 17 जुलाई 2017 सुबह सात बजे उदयवीर व रतन सिंह बंदूक दिखाकर उसकी 13 वर्षीय बेटी को गाड़ी में अगवा कर ले गए थे।
उन्होंने उसे उरई ले जाकर आरिफ को सौंप दिया। आरिफ उसे लेकर मुंबई अपने भाई के यहां ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जालौन कोतवाली में दी गई तहरीर पर पुलिस ने आरिफ पुत्र अलियार निवासी सहावनाका जालौन, उदयवीर पुत्र ज्ञान सिंह निवासी प्रतापपुरा व रतन सिंह पुत्र सेवाराम निवासी प्रतापपुरा पर पॉस्को एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
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मामला एडीजे स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह के यहां चल रहा था। इसमें बुधवार को जज विजय बहादुर सिंह ने आरोपी आरिफ समेत तीनों दोषियों को 12-12 वर्ष का कारावास व 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी महिला शक्ति अभियान मिशन के तहत बृजराज सिंह राजपूत व डीजीसी लखन निरंजन ने की।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 17 जुलाई 2017 सुबह सात बजे उदयवीर व रतन सिंह बंदूक दिखाकर उसकी 13 वर्षीय बेटी को गाड़ी में अगवा कर ले गए थे।
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उन्होंने उसे उरई ले जाकर आरिफ को सौंप दिया। आरिफ उसे लेकर मुंबई अपने भाई के यहां ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जालौन कोतवाली में दी गई तहरीर पर पुलिस ने आरिफ पुत्र अलियार निवासी सहावनाका जालौन, उदयवीर पुत्र ज्ञान सिंह निवासी प्रतापपुरा व रतन सिंह पुत्र सेवाराम निवासी प्रतापपुरा पर पॉस्को एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
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मामला एडीजे स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह के यहां चल रहा था। इसमें बुधवार को जज विजय बहादुर सिंह ने आरोपी आरिफ समेत तीनों दोषियों को 12-12 वर्ष का कारावास व 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी महिला शक्ति अभियान मिशन के तहत बृजराज सिंह राजपूत व डीजीसी लखन निरंजन ने की।