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Jalaun News: लुटेरे को पांच साल आठ माह की कैद

Sun, 20 Jul 2025 01:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 01:42 AM IST
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The court sentenced five years and eight months to looting the house.
उरई। घर में घुसकर लूटपाट करने वाले को कोर्ट ने पांच साल आठ माह की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार लिए था।
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कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला गांव निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 अक्तूबर 2019 को वह पत्नी व साले की बेटी खाना खाकर कमरे में सो गए। रात में कुछ बदमाश घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे। शोर होने सभी जाग गए और बदमाशों को पकड़ने करने का प्रयास किया। बदमाशों ने राजेश, उसकी पत्नी व साले की बेटी को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद बदमाश कमरे में रखे बक्से से जेवर लूट ले गए थे। ग्रामीणों ने घायल सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी।
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पुलिस ने हमीरपुर के जलालपुर के भेड़ी डाड़ा निवासी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर सोनू की फाइल अलग कर दी गई। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने सोनू सिंह को जुर्म स्वीकार करने पर उसको दोषी पाते हुए सजा सुनवाई है।
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बंदी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच होगी

उरई। जिला कारागार में निरूद्ध दोष सिद्ध बंदी प्रेम किशोर उर्फ कल्लू निवासी ग्राम चांदनी थाना कोतवाली कोंच की 30 जून को उपचार के दौरान हुई मृत्यु हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने इस प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट उरई को नामित किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य 31 जुलाई तक उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है। (संवाद)
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