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दुष्कर्म के मामले में किशोर को तीन साल की सजा
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उरई। मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई मिशन शक्ति के तहत की गई।
सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 29 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामपुरा थाना क्षेत्र के एक किशोर ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।
सुनवाई के बाद किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह, सदस्य सुरजीत सिंह व महिला सदस्य मीनू मिश्रा ने किशोर को दोषी पाते हुए उसे तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना में 75 फीसदी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए। सजा के बाद किशोर को विशेष गृह गाजीपुर भेज दिया गया। (संवाद)
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सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 29 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामपुरा थाना क्षेत्र के एक किशोर ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।
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सुनवाई के बाद किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह, सदस्य सुरजीत सिंह व महिला सदस्य मीनू मिश्रा ने किशोर को दोषी पाते हुए उसे तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना में 75 फीसदी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए। सजा के बाद किशोर को विशेष गृह गाजीपुर भेज दिया गया। (संवाद)
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