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किशोरी के साथ रेप में पिता पुत्र को कैद
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उरई (जालौन)। किशोरी के साथ तमंचे के बल पर रेप के आरोपी पिता-पुत्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर अदालत ने 12-12 साल की कैद तथा तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला सात साल पुराना है।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 मई 2014 की रात एक किशोरी अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उसे पड़ोस में रहने कृष्ण कुमार ने पिता लल्लन सिंह के साथ तमंचे के बल पर किशोरी को छत से उठा ले गए थे। इसके बाद किशोरी से रेप किया था। इस मामले को लेकर किशोरी के पिता ने आरोपी लल्लन सिंह और उसके लड़के कृष्ण कुमार के खिलाफ रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जिसके न्यायाधीश विजय बहादुर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को मामले का दोषी पाया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पिता-पुत्र को 12-12 साल की कैद और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कारावास और तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मासूम के रेप व हत्या के दोषी को सजा
उरई। मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी को तीन साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 अक्तूबर 2015 में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में छह वर्षीय मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसमें गवाहों के बयान सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को तीन साल के लिए विशेष गृह गाजीपुर भेज दिया। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 मई 2014 की रात एक किशोरी अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उसे पड़ोस में रहने कृष्ण कुमार ने पिता लल्लन सिंह के साथ तमंचे के बल पर किशोरी को छत से उठा ले गए थे। इसके बाद किशोरी से रेप किया था। इस मामले को लेकर किशोरी के पिता ने आरोपी लल्लन सिंह और उसके लड़के कृष्ण कुमार के खिलाफ रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जिसके न्यायाधीश विजय बहादुर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को मामले का दोषी पाया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पिता-पुत्र को 12-12 साल की कैद और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कारावास और तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मासूम के रेप व हत्या के दोषी को सजा
उरई। मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी को तीन साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 अक्तूबर 2015 में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में छह वर्षीय मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसमें गवाहों के बयान सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को तीन साल के लिए विशेष गृह गाजीपुर भेज दिया। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए।
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